वैट के आसान भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए मुख्य सचिव द्वारा ई–वैट सेवा” पोर्टल का शुभारंभ किया गया।।।
श्री विजय पुरम 7 अप्रैल 2025: अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मूल्य वर्धित कर (वैट) विभाग ने वैट के आसान और कुशल भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नया ऑनलाइन पोर्टल “ई-वैट सेवा” लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्घाटन अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री चंद्र भूषण कुमार (आईएएस) ने आयुक्त (वैट) श्री अर्जुन शर्मा (आईएएस) और प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया ।
यह कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे हुआ, जो क्षेत्र के करदाताओं के लिए कर-संबंध प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और सरल बनाने के प्रशासन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। “ई-वैट सेवा" पोर्टल को मासिक वैट भुगतान और वैट रिटर्न की तिमाही फाइलिंग का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मैन्युअल कागजी कार्रवाई और वैट कार्यालय में भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता काफी कम हो गई है।
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, इसे सुव्यवस्थित करते हुए, वैट आयुक्तालय ने एक समर्पित ऑनलाइन वैट पोर्टल ई-वैट सेवा विकसित की है, जिसका url https://vat.andaman.gov.in है। यह पोर्टल पंजीकृत डीलरों द्वारा उक्त विनियमन के तहत मासिक कर प्रेषण और त्रैमासिक वैट रिटर्न को समय पर जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ई-फाइलिंग के लिए अनिवार्य परिवर्तन 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा, जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की चौथी तिमाही के लिए लागू होगा। इसलिए सभी वैट पंजीकृत डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे उपर्युक्त पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और लागू नियमों के तहत अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर बकाया और रिटर्न को केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें ।
यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी पंजीकृत डीलरों से इस निर्देश का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए, डीलर वैट के कम्प्यूटरीकरण के लिए नोडल अधिकारी (एवीएटीओ) श्री लोहित राज (फोन 9531830729) और (एवीएटीओ) श्री सेंथिल कुमार (फोन 9933242345) से संपर्क कर सकते हैं।
ई-वैट सेवा पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:
1. ऑनलाइन वैट भुगतानः
करदाता अब मासिक वैट भुगतान कर सकते हैं और भुगतान विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
2 त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करनाः
पोर्टल करदाताओं को समय और प्रयास की बचत करते हुए अपने त्रैमासिक वैट रिटर्न डिजिटल रूप से दाखिल करने की अनुमति देता है।
3. सुविधा और दक्षताः
ऑनलाइन प्रणाली व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को परेशानी मुक्त अनुभव मिलता है।
प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल से व्यापार करने में आसानी बढ़ने, कर अनुपालन में सुधार और कर प्रशासन की अधिक पारदर्शी और कुशल प्रणाली को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पोर्टल अब लाइव है और जनता के लिए url https://vat.andaman.gov.in पर hai उपलब्ध है। पोर्टल को जिला ई-गवर्नेस सोसायटी (एसए) द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है।
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